कोलेबिरा में अवैध खनन मामले में जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलेबिरा थाना में खनन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है बुधवार को इस मामले में कोलेबिरा थाना में मामला दर्ज कर ली गई है बताया गया कि खनन विभाग को कोलेबिरा में अवैध पत्थर खनन की सूचना मिली जिसके आलोक में जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार, कोलेबिरा सीओ हरीश कुमार और बानो वन क्षेत्र पदाधिकारी टंगराटोली पंहुचे।जाँच के क्रम में पाया गया कि मौजा -टांगर टोली में सरकारी भूमि खाता न० 67 खेसरा न०764 (अंश) के रकबा 1.28 एकड़ क्षेत्र पर अवैध पत्थर का उत्खनन कर बिक्री की जा रही है। स्थल पर पहुंचते ही खनन कार्य में संग्लन मजदूर स्थल से भाग गये। जानकारी मिली कि उक्त अवैध खनन स्थल के समीप विजय खड़िया को खनन विभाग के द्वारा मौजा टांगर टोली के खाता नं0-67 खेसरा न० 784 (अंश) के रकबा 2.00 एकड़ पर खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र एवं अवैध खनन स्थल को एक नक्शे के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। उक्त नक्शा कोलेबिरा अंचल कार्यालय के अमीन अरविन्द टोपनो के द्वारा बनाया गया है। जिसके हरे रंग का क्षेत्र खनन पट्टा क्षेत्र एवं लाल रंग से अवैध खनन स्थल दर्शाया गया है।जाँच के क्रम में पाया गया कि विजय खड़िया के द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के पूर्वी भाग एवं उत्तर दिशा में 1.18 एकड़ क्षेत्र पर अवैध खनन किया जा रहा है। उक्त दोनों क्षेत्रों में जो क्रम में क्रमशः उत्तरी भाग में 3000 घनफिट पत्थर एवं पूर्वी भाग में 2500 घनफिट पत्थर का अवैध स्टॉक पाया गया पट्टेदारी विजय खडिया से पूछताछ उनके द्वारा बताया गया है कि उक्त अवैध खनन कार्य कार्तिक सिंह और तेतुरी साहू के द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में विजय खड़िया के द्वारा एक आवेदन पत्र भी दिनांक 18.01.2022 को अंचल अधिकारी, कोलेबिरा को दिया गया था। स्थल पर उपलब्ध अवैध खनन से उत्खनित पत्थर को जप्ति सूची बना कर तत्काल जप्त किया गया है तथा उक्त पत्थर को थाना में लाना संभव नहीं होने के कारण उसे जिम्मेनामा पट्टेधारी विजय खड़िया को सुपुर्द किया गया। जिला खनन पदाधिकारी ने कोलेबिरा थाना को अवैध खनन कर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने की लिखित देते हुए कहा गया कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। जिससे सरकारी राजस्व एवं सम्पति की चोरी हुई है जो एक दण्डीय अपराध की श्रेणी में आता है। जो झारखण्ड लघु खनिज समुदान नियमावली 2004 के नियम 54 का उल्लंघन तथा MMDR Act 1957 की धारा 4/21 के तहत दण्डनीय है। इसके बाद कोलेबिरा थाना में 04/21 के तहत मामला दर्ज किया गयं।
