एसपी के रीडर से धोखाधड़ी के आरोपी को अलग अलग धाराओं में सजा

सिमडेगा एसडीजेएम मंजीत कुमार साहू की अदालत ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को अलग अलग धाराओं में तीन तीन वर्ष कैद और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में सिमडेगा थाना में कांड संख्या 99/2016 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि एसपी कार्यालय के गोपनीय रीडर मनोज कुमार सिंह ने आरोपी आकाश सिन्हा के खिलाफ टाउन थाना में मामला दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि आरोपी आकाश सिन्हा ने उनकी बेटी का एमबीए में नामांकन कराने के लिए मनोज कुमार सिंह से पांच लाख रुपए लिए थे। लेकिन एमबीए में नामांकन नहीं होने पर मनोज कुमार ने अपने पैसे की मांग की। इसके बाद आरोपी ने उन्हें पांच लाख रुपए का एक चेक दिया । जो चेक बाउंस कर गया। इसके बाद मनोज कुमार ने टाउन थाना मामला दर्ज करा दिया था। दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसडीजेएम की अदालत ने आरोपी आकाश सिन्हा दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की।

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