बढ़ते कोरोना पर लग सकता है झारखंड में लॉकडाउन जाने क्या कुछ रह सकती पाबंदी.?

झारखंड में जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है इससे राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है ऐसे में लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए सरकार की ओर से कई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं वर्तमान समय में राज्य में 3000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ गए हैं जिसके कारण एक बार फिर से ही लॉकडाउन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। राज्य के अवर सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए सुझाव दिए हैं

प्रतिबंध हो सकता है..❓

  1. सभी सार्वजनिक पार्क और स्टेडियम जैसे खेल परिसर 15 जनवरी तक बंद रहेंगे।
  2. सभी स्विमिंग पूल, जिम और इनडोर स्टेडियम को तक बंद करने की आवश्यकता है
  3. 15 जनवरी तक सभी धार्मिक स्थल बंद होने चाहिए, किसी भी श्रद्धालु को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
  1. मेलों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और हाट बाजारों को ही अनुमति दी जा सकती है। सख्त सामाजिक दूरी और निगरानी की जानी चाहिए। 5. विवाह समारोह, मृत्यु संस्कार, कोई भी सामाजिक समारोह ही होना चाहिए
  2. 50 से अधिक लोगों के साथ अनुमति नहीं है और प्रत्येक के पास टीके की दो खुराक होनी चाहिए। 6. गैर-जरूरी दुकानें के प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर ही खोली जानी चाहिए
  3. सप्ताह और शाम को 5:00 बजे तक बंद करने के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। 7. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान/ट्यूशन बंद होने चाहिए और
  4. अगली सूचना तक ऑनलाइन आधार पर काम करना चाहिए,
  1. रेस्टोरेंट बंद होने चाहिए। उन्हें होम डिलीवरी पर काम करना चाहिए

  1. कार्यालय 50% क्षमता के साथ चलेंगे। दफ्तरों में नहीं होगा एसी या हीटर का प्रयोग और क्रॉस वेंटिलेशन बनाए रखा जाना चाहिए
  2. बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर अगली सूचना तक रोक लगाई जाए।
  3. हम सलाह देते हैं कि मॉल बंद रहें लेकिन अगर इसे खोलने की अनुमति है तोvआगंतुकों को केवल टीकाकरण की दोहरी खुराक के साथ अनुमति दी जानी चाहिए और क्षमता के अनुसार केवल 25% आगंतुकों को अनुमति दी जानी चाहिए।
  1. किसी भी माध्यम से यात्रा करने वाले अन्य राज्य या देश के आगंतुकों को आरटी-पीसीआर नकारात्मक परिणाम प्रस्तुत करना चाहिए जो कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और पुलिस जांच बिंदुओं के सभी चेक पॉइंट पर 72 घंटे से कम होना चाहिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं करना चाहिए परीक्षण किया।
  2. 13.शाम 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे से 15 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जा सकता है
  3. जनवरी। आवश्यक दुकानों को छूट, 14. रविवार को सभी गैर-जरूरी दुकानों के लिए बंद।
  1. पेट से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए अपने घरों से बाहर यात्रा करते समय मास्क अनिवार्य किया जाना चाहिए।
  2. झारखंड या अन्य राज्य के लोगों को आंदोलन के लिए पास के रूप में दो डॉस टीकाकरण प्रमाण पत्र (सॉफ्ट या हार्ड कॉपी) ले जाने की सलाह दी जा सकती है।

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