सिमडेगा:सीजेएम आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत ने लूटपाट और अवैध हथियार रखने के तीन आरोपियों को तीन तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार चार हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पाकरटांड़ थाना कांड संख्या 05/20 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि एक मार्च 2020 को गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र निवासी दीपक साहू पाकरटांड़ की ओर जा रहा था। इसी क्रम में सिरु परिधया गांव के समीप अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर 15 हजार रुपए नकद और मोबाईल लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद अनुसंधानरत पुलिस ने संजीत नायक, महावीर सिंह और दिलीप सिंह को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। पुलिस ने महावीर सिंह के घर से भरठुवा बंदूक भी बरामद किया था। इधर वादी ने भी तीनों आरोपियों की पहचान की थी। सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से प्रभारी पीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की।
