सिमडेगा:स्पेशल कोर्ट पोक्सो आशा देवी भट्ट की अदालत ने पांच वर्ष के एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी ज्योति लुगून को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में ठेठईटांगर थाना में कांड संख्या 14/22 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि 12 सितम्बर 2020 को ज्योति लुगून गांव की पांच वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी किशोरी के परिजनों ने मामला संबंधित थाना में दर्ज कराया था। दर्ज मामले के आलोक में पुलिस ने आरोपी ज्योति लुगू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी ज्योति को दोषी पाते हुए कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से प्रभारी पीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की।
