डुमरी थाना क्षेत्र के डुमरी बस्ती एवं अन्य जगहों में कुछ चिन्हित लोग अवैध रूप से खस्सी काटकर उसे मनमाने दामों में बिक्री करते नजर आते हैं। वहीं सरकारी मानकों को ताक में रखते हुए, बिना किसी जांच के यह प्रक्रिया की जाती है। जिससे आम जनों के जान माल की क्षति होने का खतरा बना रहता है। ज्ञात हो कि डुमरी में सरकारी नियमों का उलंघन करते हुए कुछ जगहों में खस्सी एवं मुर्गा काटा जाता है जबकि किन्हीं के पास इस कार्य को करने का सरकारी लाइसेंस प्राप्त नहीं है। सरकारी नियम कहते हैं कि मीट, मुर्गे की दुकान धार्मिक स्थलों की मेन गेट से 100 मीटर की दूरी पर हो लेकिन प्रत्येक शुक्रवार को लगने वाले सप्ताहिक बाजार में सड़क किनारे भारी मात्रा में मीट, मुर्गा एवं मछली की दुकामें खुले में लगाई जाती हैं। साथ ही डुमरी वासियों के आस्था के प्रमुख केन्द्र देवी मंडप एवं शिव मंदिर के बीच महज पचास मीटर की दूरी के अंदर बिक्री किया जाता है जिससे लोगों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। वहीं खस्सी को बिना जांच किए हुए धड़ल्ले से काटकर बेचा जाता है जबकि खस्सी बीमार व संक्रमित भी ही सकता है लेकिन किन्हीं दुकानदारों को सरकार के नियमों परवाह नहीं है।
सरकार ने मीट काटने और बेचने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। साथ ही मीट की दुकान में कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहां मुख्य सड़क में डुमरी चौक के किनारे ही मुर्गे व मछली के अवशेषों को फेंक दिया जाता है। जिसकी दुर्गंध से स्थानीय लोगों एवं यात्रियों को परेशान होती है। जिससे भविष्य में किसी बड़ी बिमारी फैलने का खतरा बना रहता है। वहीं विशेष उत्सवों में खस्सी काटने की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि मीट के खरीद को लेकर खरीददारों में आपसी विवाद होने की आशंका बनी रहती है।
*मीट काटने के सरकारी नियम :-*
1. मीट की दुकान धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी पर हो। धार्मिक स्थल के मेनगेट से 100 मीटर की दूरी हो।
2. मीट की दुकान सब्जी या मछली की दुकान के पास नहीं होगी।
3. मीट की दुकानों पर काम करने वालों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा।
4. मीट की क्वॉलिटी पशु डॉक्टर से प्रमाणित करवानी होगी।
5. ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत, सर्किल अफसर और एफएसडीए एनओसी देंगे।
6. मीट दुकानदार बीमार या प्रेगनेंट जानवर नहीं काट सकेंगे।
7. मीट दुकानदार हर छह महीने पर अपनी दुकान की सफेदी करवाएंगे।
8. मीट काटने के चाकू और दूसरे धारदार हथियार स्टील के होंगे।
9. मीट दुकान में कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होगी।
10. मीट को जिस फ्रिज में रखा जाएगा उसका दरवाजा पारदर्शी होगा।
11. मीट की दुकान में गीजर जरूरी होगा।
12. दुकान के बाहर पर्दे या गहरे रंग ग्लास लगा हो ताकि किसी को मीट नजर न आए।
13. एफएसडीए के किसी मानक का उल्लंघन होते ही लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
लेकिन डुमरी में स्थानीय के मीट दुकानदार एवं सप्ताहिक बाजार में आने वाले मीट विक्रेता किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करते और अवैध रूप से बिना सरकारी लाइसेंस के दुकान चलाते हैं॥
