सिमडेगा:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त आर. रॉनीटा की अध्यक्षता में निर्वाचन कार्य से संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एवं प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया संग बैठक का आयोजन हुआ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में 1 अगस्त 2022 से आधार संग्रहण एवं मतदाता सूची के साथ आधार लिंक करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक किया जाना है।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 23 के सब-सेक्शन 4 के अन्तर्गत अब वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। 1 अगस्त 2022 से आधार संग्रहण एवं मतदाता सूची के साथ सम्बद्ध करने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण के दौरान अग्रिम दावा समर्पित करने की यह सुविधा युवा नागरिकों के लिए एक अतिरिक्त सुविधा है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु आम नागरिक जिनका उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है एवं जिनका नाम राज्य/देश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, आवेदन अपने संबंधित बी0एल0ओ0 को या ऑनलाईन एप्प के माध्यम से प्रपत्र 6 भरकर किया जा सकता है। यदि कोई आम नागरिक आश्रम, अनाथालय में निवास करते है तो वहां के गुरू/संस्था के मुखिया का उक्त स्थान पर निवास करने का प्रमाण जमा करेंगे। फॉर्म 6 ए के माध्यम से प्रवासी भारतीय द्वारा मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिए आवदेन किया जा सकता है। बसर्ते वह भारत का नागरिक हो, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की हो, उसकी आयु अर्हता के लिए निर्धारित तिथि को 18 वर्ष पूरा हो गया हो तथा उस निर्वाचन क्षेत्र का जिसके भीतर विधिमान्य पासपोर्ट में दिये गये आवेदक के मामूली निवास स्थान आता है।फॉर्म 6 बी के माध्यम से निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या को वोटर कार्ड के साथ जोड़ना है। यदि मतदाता के पास आधार कार्ड नहीं है तो वे ग्यारह वैकल्पिक दस्तावेजों में किसी एक को जमा कर सकते है। जो निम्न इस प्रकार है:- मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, चालन अनुज्ञप्ति, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/पीयूएस/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, संसद सदस्यों/विधानसभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों को जारी शासकीय पहचान पत्र,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी विशिष्ट पहचान आईडी (यू0डी0आई0डी) कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है। फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाता सूची से मृत्यु मामले पर ही मतदाता सूची से नाम विलोपित किया जायेगा, आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। फॉर्म 8 के माध्यम से मतदाता सूची में विद्यमान प्रविष्टि के संशोधन के लिए/निवास स्थान बदलने के लिए, दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हित करने के लिए/ बिना किसी सुधार के डुप्लीकेट ईपीआईसी निर्गत करने के लिए इस प्रपत्र का उपयोग किया जा सकता है।उन्होने आम-जनों के बीच जागरूकता फैलाने एवं सभी मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने के कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही। बैठक में अपर समहार्ता अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी महेन्द्र कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रिंस गोडविन कुजूर, राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडियागण उपस्थित थें।
