हत्या के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं ₹30-30 हजार जुर्माना

सिमडेगा :एडीजे अरबी सिंह की अदालत ने विनित लकड़ा हत्याकांड के सात आरोपियो को आजीवन कारावास और तीस- तीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में रेंगारिह थाना कांड संख्या 08/20 के तहत मामला दर्ज है। इस संबंध में मृतक विनित लकड़ा के भाई विकास लकड़ा ने मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले के आलोक में पुलिस ने घटना में शामिल सात आरोपी विनोद डुंगडुंग, जोसेफ डुंगडुंग, इस्हाक लकड़ा, इस्माईल लकड़ा, रवि लकड़ा, विनय लकड़ा और प्रकाश लकड़ा को गिरफतार कर जेल भेज दिया था। जिसमें कहा गया था कि कि 29 जुन 2020 की रात करीब आठ बजे कई ग्रामीण विनित लकड़ा के घर पर धावा बोलकर विनित को उठाकर कुछ दुर ले गए थे।इसके बाद लाठी डंडे से पीट पीट कर विनित को मार डाला था। घटना के बाद शव को पंडरीपानी जंगल में फेंक दिया था। घटना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी सच्चिदानंद तिवारी एवं स दल बल शव का पोस्टर्माटम कराकर परिजनों को सौंप दिया था। मृतक विनित लकड़ा के भाई विकास लकड़ा ने पुलिस को बताया था कि उसका भाई विनित लकड़ा घटना के एक माह पुर्व ही जेल से छुटा था। वह दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था। जेल से छुटते ही ग्रामीणों ने उसका सेंदरा कर दिया था। शनिवार को दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद एडीजे रामबचन सिंह की अदालत ने घटना के सातो आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो अलग अलग धाराओं में तीस हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है।

सिमडेगा न्यायालय

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