सिमडेगा: सिमडेगा एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने कोलेबिरा के मदरसा में पढ़ने गई नाबालिक बच्ची के साथ मौलाना के द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी मौलाना एनीमुद्दीन अंसारी को उम्र कैद एवं ₹50000 का जुर्माना की सजा सुनाई है इस संबंध में कोलेबिरा थाना कांड संख्या 72/2022 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इस संबंध में बताया गया कि कोलेबिरा मदरसा में 8 वर्षीय नाबालिक बच्ची 12 दिसम्बर दिन रविवार को मदरसा में पढ़ने गई थी। इसी दौरान वहां के इमाम मोहम्मद एनीमुद्दीन अंसारी द्वारा नाबालिक बच्ची को जिन का भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया पुलिस को द्वारा आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनुसंधान के क्रम में साक्ष्य जुटाते हुए पीडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान कल 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिसके आधार पर आरोपी मौलाना दोषी पाया गया जिसे सजा सुनाई गई। कोई बताया गया की नाबालिक पीड़िता को धमकी देने के आरोप में 5 वर्ष कारावास एवं ₹10000 अतिरिक्त की सजा भी सुनाई गई गौरतलाप हो इस मामले में 8 महीना के अंदर अनुसंधान पूरा करते हुए न्यायालय का फैसला आया है ।इस कांड में कोलेबिरा थाना के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र शर्मा के द्वारा अनुसंधान किया था। वहीं इस मामले में तमाम साक्ष्य एवं दलील प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा पेश की गई।
