झारखंड में ऐसे मिलेगा ₹25 लीटर कम पेट्रोल, जाने प्रक्रिया ,बस करना होगा ये काम

मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आज सभी उपायुक्तों को पेट्रोल सब्सिडी स्कीम से संबंधित दिये गये ।बताया गया कि दिनांक 17.01.2022 को इस स्कीम संबंधित एक मोबाइल एप लॉन्च किया जाना है जिसमें अधिक से अधिक लाभुकों का निबंधन कराना है। पहले दिन एक हजार से कम लाभुकों का निबंधन नहीं हो। इस योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के कार्डधारियों को आच्छादित किया जाना है। सभी मार्केटिंग अफसर और राशन डीलर इस योजना के संबंध में अपने राशनकार्डधारियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करें। अगर किसी कार्डधारी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो संबंधित जनवितरण प्रणाली दुकानदार अपने एंड्रॉएड मोबाइल पर कार्डधारी का निबंधन करायेंगे। कार्डधारी/आवेदक का दोपहिया वाहन झारखण्ड राज्य से निबंधित होना आवश्यक होगा। इस योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करायेंगे।



मोबाइल एप के माध्यम से कर सकेंगे आवेदन

• पेट्रोल सब्सिडी स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदक सोमवार को लॉन्च होनेवाले मोबाइल एप से आवेदन कर सकेंगे।

• आवेदक को राज्य के एनएफएसए अथवा जेएसएफएसएस का लाभुक होना आवश्यक है।

• राशनकार्ड में परिवार के सभी सदस्यो का वेरीफाइड आधार संख्या अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से लिंक्ड बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या अद्यतन होना चाहिए।

• आवेदक का दो-पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए।

• आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा जिसके उपरांत उनके आधार सीडेड मोबाईल संख्या पर ओटीपी जायेगा।

ओटीपी वेरीफिकेशन के उपरांत आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम सेलेक्ट करते हुए वाहन संख्या ड्राईविंग लाइसेंस संख्या डालेंगे।

• वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगा जिसे पदाधिकारी के द्वारा वेरीफाइड किया जायेगा।

वेरीफाई होने के पश्चात सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉग इन मे चली जायेगी।

• उपायुक्त की स्वीकृति के उपरांत जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

• कोषागार द्वारा विपत्र पारित कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पीएफएमएस खाता में संपूर्ण राशि हस्तांतरित की जायेगी।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा अपने पीएफएफएस लॉग इन से लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से लाभुक के आधार पर सीडेड बैंक खाता में राशि हस्तांतरित की जायेगी।

• यदि आवेदक के आधार से बैंक खाता सीडेड नहीं है तो राशनकार्ड के मुखिया के सीडेड बैंक खाता में राशि हस्तांतरित की जायेगी।

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