लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के आरोपी को तीन माह कैद की सजा

सिमडेगा:एसडीजेएम मंजीत कुमार साहू की अदालत ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के आरोपी सितूंग समद को तीन माह कैद की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में जलडेगा थाना में कांड संख्या 19/18 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि आठ अप्रैल 2018 को सितूंग समद लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर खरवागढ़ा भूंडूपानी की ओर जा रहा था। इसी क्रम में जोनसन समद ट्रैक्टर के धक्के से घायल हो गया। वहीं दुर्घटना में जोनसन समद की साईकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। घटना के बाद जोनसन समद का इलाज एसएमसी बीरु में कराया गया। शुक्रवार को अदालत ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सितूंग समद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की।

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