सिमडेगा:- खाद्य व्यापारियों के लिए सिमडेगा एसडीओ कार्यालय में आगामी 9 जनवरी को दिन के 11:00 बजे विशेष कैंप आयोजित करते हुए फूड लाइसेंस बनाया जाएगा जानकारी देते हुए एसडीओ महेंद्र कुमार ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकार का खाद्य व्यवसाय यथा- उत्पाद, भण्डार, वितरण, प्रसंस्करण, लेवलिंग पैकेजिंग, परिवहन, आयात-निर्यात इत्यादि हेतु फुड लाईसेस / रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उन्होंने शिविर में पहुंचकर अपनी लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर अपील की है। उन्होंने बताया कि जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख तक है उनको आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं पासपोर्ट साईज कलर फोटो
व्यवसाय स्थल का पता का प्रमाण पत्र एवं फूड लाईसेंस जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख से अधिक है उन्हें आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि , व्यवसाय स्थल का पता का प्रमाण पत्र बिजली बिल आदि जीएसटी पेपर,पेयजल गुणवत्ता प्रमाण पत्र
मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आदि लगेंगे उन्होंने कहा है फूड लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन के बिना खाद्य कारोबार करते हुए पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
एसडीओ कार्यालय में फूड लाइसेंस हेतु 9 जनवरी को होगा विशेष कैंप
