नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को मिली बीस वर्ष कैद की सजा

सिमडेगा:डीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म पोक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कैद के अलावे 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। एडीजे ने जलडेगा थाना में दर्ज कांड संख्या 50/20 की सुनवाई करते हुए आरोपी मोहन इंदवार को दोषी करार दिया। मोहन पर सावनाजरा उदीटोली गांव में एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ अशलील हरकत करने का आरोप लगा था। अदालत ने 12 गवाहो की गवाही सुनने के बाद मोहन को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कैद की भी सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी पीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की।

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