हत्या के आरोपी को मिली आजीवन ,कारावास की सजा

सिमडेगा: हत्या के एक आरोपी को पीडीजे की अदालत ने आजीवन कारावास दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। पीडीजे राजकमल मिश्रा की अदालत ने कुरडेग थाना में दर्ज कांड संख्या 23/18 की सुनवाई करते हुए आरोपी क्लेमेंट लकड़ा को दोषी करार दिया। क्लेमेंट पर अपने छोटे भाई की पत्नी बेर्था धनवार को जान से मारने का आरोप लगा था। घटना 16 मई 2018 के शाम को घटित हुई थी। घटना के बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद पीडीजे की अदालत ने 11 गवाहों की गवाही सुनने के बाद क्लेमेंट को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी पीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.

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