पाकरटाड़: प्रखंड अंतर्गत सरखु टोली में वनाधिकार कानून 2006 के तहत ग्राम सभा की बैठक जेवियर बिलुंग की अध्यक्षता में किया गया।इस बैठक में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जन संगठन के अनूप लकड़ा,खुशीराम कुमार एवं आदिवासी उमेन्स नेटवर्क के रेजिना टोप्पो को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर अनूप लकड़ा ने कहा कि वनाधिकार कानून के उल्लंघन या इसके क्रियान्वयन में बाधा डालने पर दंडात्मक कानूनी करवाई करने का अधिकार है।यदि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को गलत तरीके से वनाधिकार से वंचित या बेदखल किया जाता है तो वह अनुसचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तहत एक अपराध है और अपराधी पर इस कानून के तहत कानूनी कार्यवाई होगी। खुशीराम कुमार ने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आदिवासी जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006, भारतीय संसद द्वारा पारित एक सशक्त केंद्रीय कानून है।जो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है।ये कानून हमारे लिए रक्षा कवच के रूप में है।इसलिए अपने सिमाना क्षेत्रों के वनों की प्रबंधन,संवर्धन और संरक्षण करने की जरूरत है। मौके पर रेजिना तोप्पो ने कहा कि हमें अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है।बैठक में धनिजय वृत्या, पुरषोत्तम वृत्या, गंगा वृत्या, जोहन बारवा, नुएल कुल्लु, अनिवेर मिंज, ग्रेगरी मिंज,एरनियुस किंडो, मरियानुस बिलुंग, फेडोर मिंज मंजुला बाड़ा, जसिंता किंडो, प्रमीला मिंज,जानकी देवी, शान्ति तिर्की, सिलेना तोप्पो, किरण बरवा, सबनम बिलुंग,मेरी रोस मिंज,रश्मि बिलुंग, हेमलता बिलुंग सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।
