सिमडेगा: सिमडेगा जिले में जो भी खाद्य कारोबारी अभी तक फुड लाइसेंस नहीं बनवाएं हैं उनके लिए 23 सितंबर को अनुमंडल कार्यालय परिसर में फुड लाइसेंस बनाने सह रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है।अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी महेन्द्र कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकृति का खाद्य व्यवसाय यथा उत्पाद, भण्डार, वितरण, प्रसंस्करण, लेवलिंग पैकेजिंग, परिवहन, आयात-निर्यात इत्यादि हेतु फुड लाईसेस, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस निमित्त विभिन्न माध्यमों से पूर्व में भी सभी खाद्य कारोबारियों को आम सूचना तथा समाचार पत्रों के माध्यम से समय-समय पर सूचित किया जाता रहा है। उन्होने बताया कि खाद्य कारोबारियों की सुविधा के 23 सितंबर दिन के 11 बजे से अनुमण्डल कार्यालय परिसर मे फूड लाईसेंस सह रजिस्ट्रेशन हेतु एक विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।बताया गया कि फूड रजिस्ट्रेशन जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख तक है।

उनके लिए आवश्यक दस्तावेजों में आवेदक का पहचान पत्र आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि लेकर एवं व्यवसाय स्थल का पता का प्रमाण पत्र जैसे बिजली बिल, सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट आदि फीस 100 रूपये प्रतिवर्ष के लिए। वहीं फूड लाईसेंस जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख तक है। उनके लिए आवश्यक दस्तावेजों में आवेदक का पहचान पत्र आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि।व्यवसाय स्थल का पता का प्रमाण पत्र (बिजली बिल,सेल डीड रेंट एग्रीमेंट आदि। जीएसटी पेपर। स्वघोषन पत्र व्यवसाय के लेटरहेड में। फूड सेफ्टी मेनेजमेंट प्लान का स्व अभिप्रमाणित पेपर व्यवसाय के लेटरहेड में। पानी का जांच प्रतिवेदन। फिटनेस प्रमाण पत्र प्रोप्राईटर डारेक्टर्स की सम्पूर्ण विवरणी होगी। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति फूड लाइसेंस एवं फूड रजिस्ट्रेशन नहीं बनवाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।