सिमडेगा: सिमडेगा की विजेता अग्रवाल नामक महिला को ट्रक दुर्घटना के बावजूद ओरिएंटल कंपनी द्वारा बीमा राशि नहीं देने की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम के माध्यम से न्याय मिली है ।जानकारी देते हुए उपभोक्ता फोरम आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2016 में विजेता अग्रवाल पति पंकज अग्रवाल कि ट्रक उड़ीसा के बड़गांव में दुर्घटना हो गई थी और ट्रक ओरिएंटल कंपनी द्वारा बीमा से पंजीकृत थी। दुर्घटना के पश्चात जब पीड़िता द्वारा कंपनी के समक्ष बीमा की राशि के लिए गुहार लगाई तो कंपनी ने तकनीकी सहित अन्य प्रकार की पहलुओं की हवाला देते हुए राशि देने से इनकार कर दिया। इधर राशि नहीं मिलने पर विजेता अग्रवाल ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। जिसके बाद उपभोक्ता फोरम आयोग में 6 वर्षों तक मामला चलने के बाद बीमा कंपनी के द्वारा बी एस अग्रवाल को 1644524 रुपए की बीमा राशि का क्लेम किया एवं 06 वर्षों की विलंब शुल्क 8% के दर से भुगतान करने का निर्देश दिया है।और अगर 3 महीने के अंदर भुगतान नही होती है तो 2% अतिरिक्त राशि देय होगा। वहीं तमाम दलीलें अधिवक्ता बृखभान अग्रवाल के द्वारा किया गया
