केरसई प्रखण्ड अंतर्गत बगडेगा में मध्य डायसिस महिला समिति द्वारा गुरुवार को आयोजित महिला हिंसा उन्मूलन के तहत सेमिनार में नेशनल कौंसिल फाॅर वूमेन लीडर्रस की अगुस्टीना सोरेंग ने महिलाओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे जानकारी दी।उन्होंने बताया कि गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी समुदाय पर किसी प्रकार के अत्याचार करने पर एसटी एससी थाने पर आवेदन करने संबंधी विशेष प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में पीङिता को मेडिकल , वकील की निःशुल्क व्यवस्था तथा न्यायालय आने जाने के लिए खर्च का वहन भी प्रशासन द्वारा कराए जाने का एवं मुआवजा का प्रावधान होने के बारे बताया ।

साथ ही बताया कि इस कानून के बारे जागरुक होने की जरुरत है ताकि ऐसे मामलों में समुदाय अपना हक ले सके। मौके पर डायन हत्या जैसे अंधविश्वास से भी महिला हिंसा होती है इसे भी हमें रोकने के लिए साथ आने का अपील किया जिससे समाज से ये कुरीति को खत्म किया जा सके। इस अवसर पर मुख्य रुप से शशि लुगुन, सुबरंगी केरकेट्टा, मेरी भैलेट बाः, पुनीत नीलम, जीवंती , संध्या कुल्लु एवं मध्य डायसिस महिला समिति की सदस्यगण तथा बगडेगा की महिलाएं उपस्थित थीं।
