बानो :प्रखंड के बांकी पंचायत अंतर्गत रोमजोल राजस्व ग्राम में वनाधिकार कानून 2006 के तहत ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा अध्यक्ष स्टेफन मड़की की अध्यक्षता में किया गया।इस बैठक में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जनसंगठन के अनुप लकड़ा एवं खुशीराम कुमार को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर अनुप लकड़ा ने कहा कि सिमडेगा जिला पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है अतः यंहा ग्रामसभा सर्वोपरी है । सभी तरह के विकास के कार्यों मे ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। लेकिन बहुत जगह देखा जाता है ग्रामसभा को दरकिनार कर या फर्जी ग्रामसभा कर आनन फानन में योजना पास कर काम किया जाता है। आज सभी ग्रामवासियों को अपने क्षेत्र में हो रहे योजनाओ को जानने का अधिकार है जहां गुपचुप ढंग से होता है,वहाँ गड़बड़ी होती है चूंकि सभी कोई सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुप से टैक्स देते हैं और उसी पैसे से विकास के कार्य भी होते हैं। इस बैठक को सम्बोधित करते हुए खुशीराम कुमार ने कहा कि अनूसूचित क्षेत्र अन्तर्गत आने वाला सभी प्रकार का गैरमजरूआ जमीन सी एन टी एक्ट 1908, पेसा कानून 1996 , पंचायती राज अधिनियम 2001 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 में पूर्वजों के दखलकारों को ग्रामसभा के अनुशंसा पर पट्टा देने का प्रावधान है। किन्तु पूर्व की भाजपा सरकार अपने पूंजीपतियों को देने के उद्देश्य से लैंड बैंक बना कर सभी गैरमजरूआ जमीन को उसमें डाल दिया। जो ग्रामसभा के अधिकारों का हनन है।

आज हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई जल जंगल जमीन पर सरकार और उनके अधिकारियों पैनी नजर लगाये हुए हैं लेकिन उनके मंसूबो को कामयाब नहीं होने देंगे।जल जंगल जमीन हमें विरासत में मिली है इसलिए हमें अपने जंगलों की जैव विविधता की रक्षा करने के साथ साथ सरंक्षण,संवर्धन और प्रबंधन करते हुए रक्षा करना होगा जिससे कि आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी लाभान्वित हो सकें।बैठक की संचालन अजित कंडुलना ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन जेम्स कंडुलना ने किया।इस बैठक में जिला परिषद सदस्य-बिरजो कंडुलना,बांकी पंचायत के मुखिया-अजय डांग, सूरसेन मड़की, जोन मड़की, सत्यानंद कंडुलना, अगस्तीन सुरिन, अल्मान कंडुलना, डेविट मड़की, बीरबल कंडुलना, मसिहदास लोमगा हीरामनी कंडुलना सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।