पीडीजे की अदालत ने मारपीट के आरोपी को सुनाई 4 वर्ष की कैद एवं 2 हजार जुर्माना

सिमडेगा:पीडीजे राज कमल मिश्र की 

अदालत ने मारपीट के आरोपी पास्कल जोजो को चार वर्ष कैद और दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में जलडेगा थाना में मामला दर्ज है। बताया गया कि 12 अप्रैल 2018 की रात बुधवा लुगून और उसकी पत्नी रात नौ बजे खाना खाकर सोने जा रहे थे। इसी क्रम में पास्कल जोजो वहां पहुंचा कहने लगा कि उसे लोग मारने के लिए दौड़ा रहे है। इसलिए वे लोग उसे बचा ले। पास्कल के कहने पर बुधवार और उसकी पत्नी ने उसे अपने घर में रात भर शरण दिया। इसी क्रम में सुबह करीब 4:30 बजे पास्कल दौली से बुधवा लुगून पर ही वार कर उसे जख्मी कर दिया। बाद में बीच बचाव कर रही बुधवा की पत्नी को भी चोट लगी। घटना के बाद पीड़ित बुधवा ने मामला संबंधित थाना में दर्ज करा दिया। दर्ज मामले के आलोक में पुलिस ने आरोपी पास्कल जोजो को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पास्कल जोजो को दोषी पाते हुए कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से प्रभारी पीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की।

Related posts

Leave a Comment