लापरवाही से बस चलाने वाले व्यक्ति को अदालत ने सुनाई 1 वर्ष की सजा

सिमडेगा: सिमडेगा सीजेएम आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को लापरवाही से बस चलाने वाले इब्राहिम नामक व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा सुनाई है ।इस संबंध में सिमडेगा थाना कांड संख्या 146/17 के तहत मामला दर्ज है। इस संबंध में बताया गया कि 26 दिसंबर 2017 को सुबह 11:30 बजे आरानी के पास बस के द्वारा मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति को टक्कर मारी थी जिसमें जोसेफ लुगुन की मौत हुई थी ।जबकि बालासन लुगुन  घायल हुए थे। इधर इस मामले में मृतक के परिवार वालों के द्वारा लिखित शिकायत की गई थी जिसके बाद अदालत में सुनवाई हुई सभी प्रकार के साक्ष्य एवं गवाहों की प्रस्तुति के पश्चात सीजेएम की अदालत ने इब्राहिम को 1 वर्ष की सजा सुनाई वही अभियोजन पक्ष में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी दलीलें पेश की।

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