सिमडेगा: लापरवाही से वाहन चलाने मामले में एसडीजेएम मनजीत कुमार साहू की अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा एवं ₹10000 का जुर्माना सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान बताया। इस संबंध में कुरडेग थाना 01/20 दिनांक 11 फरवरी 2020 के तहत मामला दर्ज है इस मामले में कुरडेग के करमडीह गांव निवासी कृष्णा कुमार साहू ने झिरका मुंडा निवासी मीर नवाज हुसैन के विरोध थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था उन्होंने बताया था कि 10 फरवरी 2020 को शाम में उसकी 3 साल की बेटी माही गुप्ता को बोलेरो पिकअप चालक मीर नवाज हुसैन के द्वारा तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर धक्का मार दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी इधर इस मामले में अदालत के समक्ष साक्ष एवं 6 गवाहों की बयान दिलाई गई जिसके आधार पर एसडीजेएम मनजीत कुमार साहू की अदालत ने मीर नवाज हुसैन को दोषी पाते हुए 2 वर्ष कारावास एवं ₹10000 की जुर्माना की सजा सुनाई। इधर तमाम साक्ष्य एवं दलीलें प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा पेश की गई।
