सिमडेगा: सिमडेगा सीजेएम आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को लापरवाही से वाहन चलाने वाले पीसीआर ड्राइवर राजकुमार राम को 9 महीने की सजा एवं ₹1000 की जुर्माना लगाया है जुर्माना की राशि नहीं भरने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा के प्रावधान बताया। इस संबंध में सिमडेगा थाना कांड संख्या 125/17 के तहत मामला दर्ज है। इस संबंध में बताया गया कि 24 नवंबर 2017 को सीतामढ़ी निवासी संतोष प्रसाद के द्वारा सिमडेगा थाना में आवेदन देते हुए पीसीआर चालक राजकुमार राम के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था और उन्होंने बताया था कि 6 अक्टूबर 2017 को फल बेच रहा था इसी दौरान पीसीआर वाहन के चालक के द्वारा तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर संतोष प्रसाद के ठेला को धक्का मार दिया जिससे वह घायल हो गया ।इधर मामला दर्ज होने के बाद एसडीजीएम के अदालत में कुल 8 गवाहों की पेशी कराई गई एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसके आधार पर सीजेएम आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत ने राजकुमार राम को दोषी पाते हुए 9 माह का सजा एवं ₹1000 की जुर्माना की राशि सुनाइ। इधर तमाम साक्ष्य एवं दलीले प्रभारी लोक
