सिमडेगा:-पीडीजे राजीव कुमार सिंहा की अदालत ने चचेरे भाई की हत्या के आरोपी ख्रीस्तोफर किस्पोटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना की राशि मृतक की विधवा पत्नी रजनी किस्पोटा को देने का निर्देश दिया है। रेंगारिह थाना में कांड संख्या 09/18 के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया। घटना के संबंध में बताया गया कि छह अगस्त 2018 को ख्रीस्तोफर किस्पोटा और आगापित किस्पोटा मछली मारने के लिए घर से निकले थे। देर रात तक आगापित घर नहीं लौटा, तो दूसरे दिन सुबह में आगापित की पत्नी ने अपने पति का खोजबीन करना शुरु किया। इसी क्रम में उन्होंने देखा कि उसके पति का शव एक खेत में पत्थर से कूचला हुआ पड़ा है। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक आगापित केरकेट्टा के चचेरे भाई ख्रीस्तोफर किस्पोटा को हिरासत में लेकर पुछताछ शुरु की। पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ के क्रम में ख्रीस्तोफर ने घटना में अपनी संलिप्ता स्वीकार कर ली। जिसके बाद पुलिस ने ख्रीस्तोफर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। शुक्रवार को पीडीजे की अदालत ने ख्रिस्तोफर किस्पोटा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमीत कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की।
