दहेज प्रताड़ना के चार अभियुक्ताें का तीन तीन साल कारावास,पांच पांच हजार रू का लगा जुर्माना 

सिमडेगा:मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के चार अभियुक्ताें काे तीन तीन साल कारावास और पांच पांच हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। बताया गया कि सिमडेगा जिला मुख्यालय के ठाकुरटोली की रहनेवाली महिला ऋतंभरा की शादी छतीसगढ कुनकुरी निवासी संजय ताम्रकार से 13 फरवरी  2013 को हुई थी। शादी के बाद ऋतंभरा के पति समेत ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। इसी क्रम में 11 नवंबर2017 काे महिला औऱ उसके पिता के साथ मारपीट की गई थी। ससुराल वालों ने 4लाख रुपये दहेज की मांग भी की थी। इसके बाद महिला ने अपने पति,सास,ससुर व भैंसुर के खिलाफ महिला थाने में वर्ष 2017 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम त्रिपाठी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला के पति संजय ताम्रकार,ससुर भवानी ताम्रकार,सास लीला देवी एवं भैसुर दिलीप ताम्रकार काे दाेनाें पक्षाें की दलीले सुनने के बाद दाेषी पाते हुए तीन तीन साल कारावास व तीन तीन हजार रूपए जुर्माने की सुजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर सभी इन दोषियों को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य एवं गवाहों को प्रस्तुत किया।उनके द्वारा कुल 6 गवाहों की पेशी कराई गई।

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