गुमला l व्यवहार न्यायालय गुमला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता आनंद किशोर पंडा के उपर जानलेवा हमला कर मोबाईल एवं रुपया छिनने के आरोपियों का अग्रीम जमानत याचिका सं०- 296/22 को पिछले शुक्रवार को सुनवाई करते हुए खारीज कर दिया है l गुमला थाना कांड संख्या ,,- 181/2022 के अनुसार वादी आरटीआई कार्यकर्ता आनंद किशोर पंडा विगत 18 जुन को अपने कुछ साथियों के साथ फसिया पोढाटोली स्थित अपने पौने छ: डिसमिल खरीदगी जमीन को देखने गये थे , उसी वक्त आरोपी जितेंद्र कुमार साहू और उसकी मां अचानक हाथ में लोहे की रडड लेकर मारने के लिए दौड़ाया जिसे इनके साथीयों ने बिच बचाव करते हुए पकड लिया तब तक इन लोगों ने वादी आनंद किशोर पंडा के उपर पाकेट से रेडमी – 9(1) मोबाईल व नगद तीन हजार रुपया छिन लिया और सभी लोग पत्थरबाजी करने लगे जिससे आनंद किशोर पंडा व इनके एक साथी को चोट लग गया और इस वारदात के बाद वादी एवं उनके साक्षी अस्पताल में ईलाज करवाया l न्यायालय ने घटना को संगीन अपराध मानते हुए धारा – 341, 323, 379, 506 व 34 भा०द०वि० के मुख्य अभियुक्त जितेंद्र कुमार साहू का अग्रीम जमानत याचिका को खारीज कर दिया तथा उसकी मां कुंती देवी को महिला होने के कारण उसकी अग्रीम जमानत याचिका को न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया l इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार पाण्डेय तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवपुजन प्रसाद के द्वारा बहस किया गया l
