डीटीओ ने ‘गुड सेमेरिटन’ कानून की दी जानकारी
सिमडेगा:-शनिवार को जिला परिवहन विभाग के तत्वावधान में जिला स्तर पर ऐसे लोगों का सम्मान किया गया जिन्होंने स्वेच्छा से सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के साथ पुलिस को सूचना दी।जिला उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर गुड सेमेरिटन कानून 2015 को प्रोत्साहित किए जाने के लिए यह समारोह आयोजित किया गया।इस कानून में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति की सहायता करने वालों के कानूनी संरक्षण का प्रावधान है।जिला परिवहन पदाधिकारी विजय सिंह बिरुवा ने बताया कि जिले के कई थाना क्षेत्रों से ऐसे नेक व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।मौके पर
पवन कुमार,अमजद खान,राकेश कुमार,राहुल सोनी,मनोज कुमार केशरी को परिवहन पदाधिकारी के द्वारा प्रसस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मौके पर परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि गुड सेमेरिटन कानून 12 मई 2015 को अधिसूचना जारी कर लागू किया गया है। यह कानून ऐसे व्यक्ति जो सड़क पर हुई दुर्घटना में किसी घायल को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने के आशय से तत्काल अस्पताल पहुंचाता है, को संरक्षण प्रदान करता है। सहायता करने वाले व्यक्ति को कानूनी अड़चन से भी बचाया जाता है।उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना कभी भी किसी के साथ घटित हो सकती है, जो हमारे जीवन में गंभीर परिवर्तन ला सकता है। दुर्घटनाओं के बचाव के उपाय हेलमेट, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते तथा स्कूल वैन आदि में बिना सोचे वाहन की क्षमता से अधिक बच्चों को भेजते हैं। इसके घातक परिणाम हो सकते हैं।
परिवहन पदाधिकारी ने जिले से आए हुए “गुड सेमेरिटन” (मुसीबत में मदद करने वाले नेक इंसान) की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोगों ने अपने व्यक्तिगत कामों एवं समय की परवाह किए बिना घायल व्यक्तियों की सहायता कर उन्हें अस्पताल तक पहुंचा कर मानवता का परिचय दिया है।मौके पर मुख्य रूप से है परिवहन विभाग के कर्मी रामनिवास मिश्रा एवं सड़क सुरक्षा सेल लीड एजेंसी के आईटी सहायक नितेश कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे।
