सिमडेगा:- जिला उपभोक्ता निवारण आयोग सिमडेगा में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बीमा राशि नहीं देने की शिकायत का सुलह किया गया । जानकारी देते हुए जिला उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि मामला वर्ष 2015 का है जहां पर कुरडेग निवासी आनंद कुमार गुप्ता द्वारा अपनी पत्नी के निधन पर बैंक ऑफ इंडिया कुरडेग के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उक्त मामले में उन्होंने बताया था कि बैंक ऑफ इंडिया कुरडेग द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के नाम पर प्रत्येक वर्ष प्रीमियम की राशि भरी जाती थी जब पत्नी की निधन हुई तब बैंक द्वारा उन्हें बीमा की राशि देने से इनकार कर दिया गया इस मामले में उपभोक्ता आयोग में शिकायत किया गया।इधर आयोग जिसके बाद बैंक मैनेजर को इस मामले में नोटिस भेजकर कारण जानने की कोशिश की तब बैंक मैनेजर के द्वारा बताया गया की टेक्निकल परेशानी के कारण एक वर्ष प्रीमियम नहीं भरा जा सका जिसके कारण उन्हें प्रीमियम नहीं मिला अंत में उपभोक्ता आयोग द्वारा ।

बैंक को लापरवाह बताते हुए पीड़ित को बीमा राशि ₹200000 देने ₹10000 अलग से मुआवजा एवं 2015 से लेकर अब तक 8% ब्याज के आधार पर राशि भुगतान तथा 3 महीने में नहीं देने पर 10% राशि के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया गया ।तमाम दलीलें अधिवक्ता रवि कुमार बख्शी के द्वारा की गई।