सिमडेगा:नगर परिषद में अगर टैक्स बकाया है तो अभ्यर्थी नप का चुनाव नहीं लड़ पाएगे। नगर परिषद के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के सभी प्रकार के टैक्स का भुगतान अनिवार्य है। सभी बकाया कर का भुगतान करने के पश्चात ही इच्छुक प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी। बताया गया कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत चुनावी वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष तक नगर परिषद के कर का भुगतान नही किया गया है तो संबंधित व्यक्ति चुनाव के लिए आयोग्य होगा। चुनाव में सभी प्रत्याशी को निर्धारित प्रारुप में स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा कि वर्ष 2021-22 तक कोई कर या शुल्क बकाया लंबित नहीं है। स्व घोषणा प्रमाण पत्र नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय से पूर्व निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो जाना चाहिए।
