गुमला। सावधान यह गुमला जिला है। खाली पड़ी जमीन पर भुमाफियाओं की नजर है। भु माफिया खाली पड़ी जमीन के कागजात पर हेराफेरी कर उसे बेच देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस कार्य में जिला निबंधन कार्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक शक के दायरे में है। क्योंकि बिना भु स्वामित पत्र के जमीन की खरीद बिक्री संभव नहीं है। जमीन बिक्री के लिए वंशावली, रसीद, खतियान आदि की जांच की जाती है। परंतु जांच के दौरान तथ्यों क भी सत्यता का पूर्ण जांच नहीं हो पाता है। जिसके कारण गलत दस्तावेज बनाकर लोग जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला घाघरा प्रखंड का है। जिसमें घाघरा प्रखंड के बाला खटंगा परसाटोली गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर ट्रस्ट की जमीन की अवैध खरीद बिक्री की शिकायत की है। दिये गये आवेदन में ग्रामीणों ने कहा है कि मौजा बालाखटंगा के खाता नं 53 की जमीन सदियों से ग्रामीणों के शांति पूर्ण दखल कब्जा में है । लेकिन 27 सितंबर 2021 को गुमला निबंधन कार्यालय में 1.26 एकड़ तथा 28 सितंबर 2021 को 1.49 एकड़ के दस्तावेजों में फर्जी वंशावली का उपयोग कर जमीन की बिक्री की गई है । ग्रामीणों का कहना है कि जमीन बिक्रेता राजेश कुमार साहू दरअसल किशोरी लाल साहू का बेटा है । लेकिन वंशावली में उसे केदारनाथ साहू का बेटा बना दिया गया है । ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्रामीण हित में फजीर्वाड़ कर जमीन की बिक्री पर रोक लगायी जाय।
