पाकरटांड:कैरबेड़ा पंचायत के किनवीरा आंगनबाड़ी केंद्र में किशोर किशोरी स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में रणकपुर कलानिकेतन के जिला समन्वयक नितिन कुमार सह पंचायत समन्वयक दुर्गा देवी के द्वारा बाल विवाह ट्रैफिकिंग और बाल श्रम के बारे में विस्तृत से चर्चा की गई बच्चों दुर्गा देवी के द्वारा बताया गया शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों का उम्र 21 साल निर्धारित है उससे कम उम्र मैं अगर कोई शादी करता है या करती है तो यह कानूनन अपराध है उन्होंने अपील की अगर इस प्रकार की कोई घटना पंचायत स्तर पर घटती है तो इसकी जानकारी अपने वार्ड आंगनबाड़ी सेविका या मुखिया को दे सकते हैं अगर तीनों के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया तो किशोरी लोग 1098 पर कॉल कर चाइल्डलाइन या 1800 102 7222 बचपन बचाओ आंदोलन हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।नितिन कुमार ने बताया 14 वर्ष की आयु तक का कोई भी बच्चा या बच्ची बाल मजदूरी नहीं कर सकते हैं तथा 14 से 18 वर्ष तक का कोई भी बच्चा खतरनाक व्यवसाय एवं उद्योगों में काम नहीं कर सकता है 14 साल से कम उम्र का बच्चा अपने परिवार के व्यवसाय मदद कर सकता है बशर्ते हुआ व्यवसाय खतरनाक ना हो नितिन कुमार ने अभी बताया कि बाल मजदूरी कराने वाले व्यक्ति को 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है या ₹20000 से लेकर ₹50000 तक का जुर्माना हो सकता है।जिला समन्वयक ने कहा नाबालिग से दुष्कर्म दुर्व्यवहार करने वाले के लिए अपराधी को आईपीसी की धारा 370 के तहत 10 वर्ष से लेकर आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है।बैठक में मुख्य रूप से आंगनबाड़ी सेविका हीरामणि कुमारी, एएनएम निशी लकड़ा, रोमा कुजुर ममता कुमारी सुमन कुमारी अगस्ती कुमारी चंद्रावती कुमारी रेशमा कुमारी पूनम कुमारी शहीद ग्राम वासियों मौजूद थे
