दो प्रवासी श्रमिक के आश्रित परिजन को मिला मुआवजा राशि

सिमडेगा:- उपायुक्त सुशांत गौरव के दिशा-निर्देश में दिवंगत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा राशि दिलाया गया। प्रवासी कामगार स्व0 शुभम मिलन डांग जो मजदूरी के लिए हैदराबाद गये थें और प्रवासी कामगार स्व0 संजीत डुंगडुंग जो मजदूरी के लिए कर्नाटक गये थे, जहां उनकी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। शुक्रवार 11 फरवरी 2022 को अनुमण्डल पदाधिकारी महेन्द्र कुमार एवं श्रम अधीक्षक पुनित मिंज ने संयुक्त रूप से अन्तर्राज्जीय प्रवासी कामगार मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता का आदेश पत्र पीड़ित परिजनों को सुपूर्द किया। कुल दो लाख पच्चास हजार रूपये का आर्थिक सहायता प्रदान किया गया। श्रम विभाग के द्वारा राशि हस्तगत की कार्रवाई की गई है।

अनुमण्डल पदाधिकारी ने बताया कि कोई नहीं जानता कब किसकी मृत्यु हो जाये। इस लिए स्वंय की सुरक्षा के साथ-साथ परिजनों की सुरक्षा के प्रति सजग रहें, बिना देर किये जिले के सभी श्रमिक जो अबतक ई-श्रम में निबंधन नहीं करायें है, अपना निबंधन करा लें, आपके रहने और न रहने के वक्त भी सरकार के द्वारा आश्रित परिजनों को आर्थिक मदद के साथ-साथ लगभग 20 प्रकार की योजना से लाभ मिलता है। 

श्रम अधीक्षक ने बताया कि 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के असंगठित मजदूर ई-श्रम पोर्टल पर अपना निबंधन करा लें। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख, दुर्घटना में पूर्ण अपंगता होने पर तीन लाख, दुर्घटना में आंशिक अपंगता पर 2 लाख एवं सामान्य मृत्यु पर एक लाख रूपये देने का प्रवधान है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्ग 1 से 8वीें तक पांच हजार एवं वर्ग 9वीं से 12वीं तक अथवा समकक्ष पर 10 हजार रूपये मिलता है। स्नातक, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कोर्स के लिए भी आर्थिक मदद मिलती है। चिकित्सा सहायता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, निःशक्तता पेंशन, पेंशन योजना, पारिवारिक पेंशन, अनाथ पेंशन, विवाह सहायता योजना, असंगठित कर्मकार बीमा योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना, कौशल उन्नयन योजना, चिकित्सा सहायता योजना का लाभ निबंधन श्रमिक होने पर मिलता है।

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