सावधान : अस्वस्थ बकरे और मुर्गे काटकर लोगों में बीमारी परोस रहे हैं दुकानदार ,एक्ट का हो रहा उल्लंघन

जलडेगा सहित कई स्थानीय बाजारों में नियमों की अनदेखी कर खुलेआम सड़कों पर मांस बेचा जा रहा है। इन दुकानों पर मांस को बिना ढके टांगा जाता है, जिन पर मक्खियां भिनभिनाती हैं। जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। नियमों के अनुसार, बिना अनुज्ञप्ति मांस की दुकान पर रोक है। साथ ही खुले में तो बिल्कुल भी इसकी बिक्री नहीं की जा सकती है। धड़ल्ले से चल रही ऐसी दुकानों के संचालकों पर कोई असर नहीं दिखता। बिना किसी खौफ के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मांस बिक्री का कारोबार चल रहा है। वहीं इन रास्तों से रोजाना गुजरने वाले तमाम वरीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी इससे मुंह फेर लेते हैं।

सफाई का नहीं रखा जाता है कोई ख्याल

जलडेगा में बकरे और मुर्गे की दुकानें सड़क के किनारे व स्थायी दुकानों से संचालित हो रही हैं। हैरत की बात यह है कि कुछ दुकानदार अस्वस्थ बकरे और मुर्गे भी काट कर लोगों में बीमारी परोस रहे हैं।

क्या है नियम

प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत अवैध तरीके से मांस की दुकान लगाना और पशुओं की हिंसा करना प्रतिबंधित है। यहां तक कि इनका गलत तरीके से ढोना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इस क्रूरता को रोकने के लिए पशु चिकित्सा विभाग, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी को शक्तियां दी गयी हैं, लेकिन कोई इसका प्रयोग नहीं कर रहा। बिना लाइसेंस के चल रहीं दुकानों को प्रशासन कभी भी बंद करा सकता है, या सड़क किनारे से हटा सकता है। नियम यह कहता है कि बिना अनुज्ञप्ति के नहीं चले मांस दुकान, खुले में नहीं बिके मांस, दुकानों पर मांस को काले कपड़ों में ढक के रखा जाये। काटे गये जानवरों के अवशेषों को यहां – वहां नहीं फेंका जाये साथ ही औजारों को विसंक्रमित करने और जानवरों की मेडिकल सत्यापन करने के बाद ही जानवरों को काटा जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार का संक्रमण न हो।

क्या कहते हैं प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

मामले पर प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉ जॉनसन भेंगरा से बात करने पर उन्होंने कहा कि यह फूड सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। वहीं जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अमित तिर्की से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जानवरों से संबंधित मामले प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के जिम्मे में आता है।

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