खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कोलेबिरा के स्कूल आसपास तंबाकू उत्पादकों का चलाया छापेमारी

सिमडेगा:सिविल सर्जन सिमडेगा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिमडेगा के द्वारा गुरुवार को स्कूल के 100 मीटर के अंतर्गत संचालित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठान में खाद्य कारोबारियों के द्वारा बिक्री किये जा रहे तम्बाकू उत्पाद जैसे गुटखा खैनी सिगरेट इत्यादि का औचक छापामारी किया गया। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 100 मीटर के अंतर्गत किसी भी प्रकार का तंबाकू प्रोडक्ट बेचना प्रतिबन्ध है। जिसके निहित खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी एवं टीम के द्वारा कोलेबिरा प्रखंड में औचक निरीक्षण किया गया ।जिसमें स्कूल परिसर के 100 मीटर के अंतर्गत संचालित दुकानों से कोटपा एक्ट 2003 के तहत एअर्थ दंड वसूला गया एवं हिदायत दी कि भविष्य में अगर पुर्नावृत्ति की गई तो आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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