खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विशेष कैंप आयोजित कर लोगों का बनाया खाद्य प्रमाण पत्र

सिमडेगा:- सिमडेगा अनुमंडल कार्यालय में शनिवार को विशेष शिविर आयोजित करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य कारोबारी ठेला खोमचा सहित सभी प्रकार के खाने-पीने की चीजों के दुकानदारों के लिए खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया। जहां पर मुख्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी सह अभिहित पदाधिकारी महेंद्र कुमार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन एवं राकेश कुमार उपस्थित रहे।

इस दौरान कुल 73 आवेदन प्राप्त हुए जहां पर तत्काल अनुमंडल पदाधिकारी के हाथों से 41 लोगों के बीच लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत जितने भी खाद्य कारोबारी हैं उन्हें लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन करवाना पूरी तरह से अनिवार्य है अगर इस बीच कोई भी दुकानदार से नहीं करवाता है तो उन्हें कानून के तहत 6 महीने की कारावास एवं ₹500000 तक का जुर्माना का प्रावधान है जो हो सकता है। कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो इसके लिए विशेष रूप से इस गेम में पहुंचकर अपनी दुकान का खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो।

Related posts

Leave a Comment