जलडेगा: प्रखंड सभागार में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत किसानों का पंजीकरण करने को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि झारखंड में सुखे की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने क्षतिपूर्ति मुआवजा देने का निर्णय लिया है। अनियमित मॉनसून, सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने फसल राहत योजना लागू की है। सरकार फसल क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा देगी। इसके तहत राज्य सरकार 30 से 50 प्रतिशत तक फसल की क्षति होने पर किसानों को प्रति एकड़ तीन हजार रुपये और अधिकतम 15 हजार रुपये दिये जायेंगे। 50 प्रतिशत से अधिक तक फसल की क्षति होने पर प्रति एकड़ चार हजार रुपये अधिकतम 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। यह योजना पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह सार्वजनिक धन को सुरक्षित रखने और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों के बैंक खाते में दी जायेगी।इस दौरान बीडीओ विजय राजेश बरला, सीओ डॉ खगेन महतो, राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, सभी पंचायत सचिव, जनसेवक, मुखिया, सभी प्रज्ञा केंद्र संचालक उपस्थित थे।

